शासकीय कर्मचारी राजकुमार निराला नें किया शासकीय भूमी पर अवैध कब्ज़ा।

शम्भू पटेल की रिपोर्ट
सारंगढ़ बिलाईगढ़ – क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले का तादाक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है आपको बता दें एक तरफ जमीन की बढ़ते दाम आसमान छू रहा है। हम बात कर रहें है ग्राम पंचायत लेंधरा छोटे की जहां शासकीय कर्मचारी राजकुमार निराला द्वारा ग्राम पंचायत लेंधरा में शासकीय भूमी पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है,वहीं राजकुमार निराला का पैतृक गांव सिंघनपुर है जो उपस्वास्थ्य केंद्र लेंधरा छोटे में RHO के पद पर पदस्थ है,वहीं राजकुमार निराला को मौका मिलते ही वन विभाग की जमीन 1494/1 खसरा नंबर लेंधरा छोटे पर अवैध कब्ज़ा कर लिया गया है। यह की वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लेंधरा छोटे में 89 एकड़ जमीन भूमी संरक्षण किया गया है जिसमें से राजकुमार निराला द्वारा लगभग 25 ढीस्मिल जमीन को अवैध कब्ज़ा कर घर निर्माण किया गया है । अब देखना यह है कि सम्बंधित पटवारी इस अवैध कब्ज़ा जमीन को कब तक मुक्त करवा पाता है।
क्या कहता है नियम व शर्ते
सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने पर, धारा 91 के तहत केस दर्ज किया जाता है. इस मामले में, लगान का 50 गुना जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है. सरकारी जमीन पर कब्ज़े की शिकायत मिलने पर, पटवारी इस धारा के तहत केस दर्ज करता है. इसकी सुनवाई तहसीलदार या नायब तहसीलदार करते हैं.
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 441 के तहत, ज़मीन या संपत्ति पर अतिक्रमण को अपराध माना गया है. अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से ज़मीन या मकान पर कब्ज़ा करता है, तो उस पर धारा 447 के तहत जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है.





