ग्राम पंचायत खैरा छोटे में सरकारी नौकरी में रहकर BPL राशनकार्ड से चावल उठा रहे नीलाम्बर निराला व मनहरण साहू।

सारंगढ़ :- खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड गरीब व जरुरत मंद लोगो के लिए जारी किया गया है जिससे की उनको कम कीमत पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ ख़ास नियम भी बनाये है। जिससे जो लोग राशन कार्ड के लिए पात्र है उनको राशन कार्ड का फायदा मिलना चाहिए। तथा जो लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र है उन्हें राशन कार्ड का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत से अपात्र लोगो को राशन कार्ड का फ़ायदा मिल रहा है।
कुछ ऐसे ही मामला जनपद पंचायत सारंगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरा छोटे का आहा जहाँ मनहरण साहू ग्राम खैरा छोटे जिसका उम्र 56 वर्ष है वह सरकारी नौकरी भृत्य के पोस्ट में हरदी स्कूल में पदस्थ है जिसका माह का वेतन 35 से40 हजार के बीच है फिर भी मनहरण साहू द्वारा सालों से 1रुपया चावल का लाभ लिया जा रहा है और नीलाम्बर निराला (केंद्र सरकार की कर्मचारी) चूंकि मनहरण साहू व नीलाम्बर निराला द्वारा कूटरचित नीति अपना कर BPL राशनकार्ड बनवा लिया गया है। और सरकार के आखों में धूल झोंक रहे है। वाबजूद अधिकारियों के संज्ञान में लाने से भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती।।


राशन कार्ड किसका नहीं बन सकता है ?
- आवेदक या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक आय 3 लाख से अधिक हो चाहे वे गांव के हो या शहर के हो वह राशन कार्ड के पात्र नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा होता है उनका राशन कार्ड नही बन सकता है।
- शहरी क्षेत्र के लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से भी ज्यादा है उनको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल सकता।
- परिवार के किसी सदस्य का नाम किसी अन्य राशन कार्ड पर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास किसी अन्य दूसरे राज्य का राशन कार्ड नहीं बना होना चाहिए
राशन कार्ड की पात्रता क्या है ?
राशन कार्ड बनवाने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष और निर्धारित दस्तवेज होनी चाहिए । आवेदक व उनके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।




